युवा स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री फॉर्म | Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme | उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना आवेदन | युवा स्वरोजगार योजना यूपी ऑनलाइन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत राज्य की बेरोजगारी की समस्या को कम करने और प्रदेश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा की गयी है । इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान (State government provided financial assistance up to Rs 25 lakh for providing self-employment to unemployed youth.) की जाएगी | Yuva Swarozgar Yojana के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाएगी ।
Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana
इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को ही पात्र माना जायेगा । Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2021 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदना की जाएगी । साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) भी दी जाएगी । उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता , दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है ।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार होते है और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया है । इस योजना के ज़रिये राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के ज़रिये बेरोजगारी कि समस्या को कम करना । इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके । इस योजना के ज़रिये यूपी के बेरोजगार युवाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दिसंबर अपडेट
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल होनी अनिवार्य है। उपायुक्त उद्योग जिले उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र जय देव यादव द्वारा यह बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 2500000 रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹1000000 तक का ऋण लिया जा सकता है। इसमें नियम अनुसार स्वीकृत ऋण धनराशि का 25% तक अनुदान दय है।
- Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के अंतर्गत स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 10% सामान्य जाति के लिए होगा तथा परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग के लिए होगा। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क कर सकते है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 26 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
UP Yuva Swarozgar Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | राज्य के युवाओ को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://diupmsme.upsdc.gov.in/ |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा?
प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लोगों को लोन की राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग लाभार्थियों को 5% अंशदान जमा करना होगा। इसी के साथ यदि उद्यम शुरू होने के बाद 2 वर्ष तक उद्यम सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया लोन अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme के लाभ
- इस योजना का लाभ यूपी के सभी बेरोजगार युवाओ उठा सकते है ।
- यह योजना यूपी के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मदद करेगी ।
- Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा ।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के पुरुष और महिलाओ को लाभ प्रदना किया जायेगा ।
- युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
- लोन प्राप्त करने में जो आवेदक कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- इस उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक का पहले किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए ।
- वह किसी अन्य रोजगार सरकारी योजना का लाभ लेने वाला नहीं होना चाहिए ।
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था से डिफाल्टर न हो।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक कम से कम 10 वी पास होना चाहिए ।
युवा स्वरोजगार योजना यूपी के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- फिर इस पेज पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे योजना , नाम , पिता का नाम , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी राज्य ,जिला आदि का चयन करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
Yuva Swarozgar Scheme में लॉगिन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में आपको यूजरनाम और पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका लॉगिन पूरा हो जायेगा।
आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
राज्य के जिन लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और वह अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ?
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नीचे आवेदन की स्थिति के आवेदन संख्या भरनी होगी।
- इसके बाद आपको अपने आवेदन की स्थिति जाने के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फिर जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त करना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह फॉर्म उसी ऑफिस में जमा करना होगा जहां से आपने यह प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग आपके आवेदन पत्र को जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।
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Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme का सिलेक्शन प्रोसेस
- आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजे जाएंगे।
- इसके बाद हर विभाग के कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे
- इसके पश्चात बैंकों को लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी
- लोन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के बाद जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी आदि बैठक करके लोन पास होने का निर्णय करेंगे
- लोन पास होने के 14 दिन के अंदर आपको लोन की राशि प्रदान कर दी जाएगी।
संपर्क सूचना
- उद्योग निदेशालय, ग्रांड ट्रंक रोड कानपुर, उत्तर प्रदेश
- फ़ोन : +91(512) 2218401, 2234956
- ईमेल : dikanpur[at]nic[dot]in , dikanpur[at]gmail[dot]com