बिहार लोक शिकायत निवारण में ऑनलाइन शिकायत करें

VIJAY SHANKAR
VIJAY SHANKAR

बिहार सरकार की ओर राज्य की जनता को नियत समय सीमा के अन्दर उनके शिकायत के निवारण का अधिकार देने आदि के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है।

क्या है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में आम लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद के निष्पादन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के पश्चात् आम जनता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किसी परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर और परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय/निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

किन विषयों पर दायर किया जा सकता है और किन विषयों पर नहीं ?

राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उदभूत किसी मामले के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में परिवाद दायर किया जा सकता है ।

इन विषयों पर शिकायत दायर नहीं किया जा सकता है?

किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं0-22) के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायतें बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दायर की जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होगा

शिकायत दर्ज करवाने के बाद बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियत समय-सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत तथा संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन के पश्चात मामले के संबंध में नियत समय-सीमा के अंदर अपना निर्णय पारित करेगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवाद को, स्वीकार करते हुए या किसी अन्य विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए, जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा, विनिश्चित करेगा और नियत परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

आवेदन के निष्पादन के लिए समय सीमा ओर शुल्क

परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई शुल्क भुगतेय नहीं है । लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद पर विनिश्चय अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार या पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा क्रमशः प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण आवेदन के निष्पादन के लिए अधिकतम साठ कार्य दिवसों की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

ऑनलाइन बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शिकायत करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in पर जाना होगा जहाँ पर नया परिवाद दर्ज करें पर क्लिक करना होगा

नया परिवाद दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद जो नया पेज खुलेगा उसमे मोबाइल नंबर मांगा जायेगा जिसमे मोबाइल नंबर लिखने के बाद Generat OTP पर क्लिक करना होगा जिसके बाद दिए हुए मोबाइल पर OTP कर submit करना होगा

लोक-शिकायत-निवारण-कार्यालय-पटना-बिहार

OTP सबमिट करने के बाद शिकायत करने के लिए एक फॉर्म खुलेगा जिसे भरने के बाद सबमिट करना होगा जिसके बाद शिकायत से जुड़ी जरुरी फाइल अगर है तो अपलोड करना होगा

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अपलोड करने के बाद सबमिट करना होगा जिसके बाद शिकायत का रसीद मिल जायेगा, साथ ही मोबाइल नंबर पर शिकायत निवारण का मैसेज भी आ जायेगा, जिसकी मदद से ऑनलाइन परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने के नीचे शिकायत लिखकर या टोल फ्री नंबर 1800 345 6284 पर कॉल कर शिकायत की स्थिति भी जान सकते है

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