प्रदूषण जांच केंद्र इंटर पास कोई भी व्यक्ति खोल सकते हैं

VIJAY SHANKAR
VIJAY SHANKAR

प्रदूषण जांच केंद्र : सितंबर महीने से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कागजात नहीं होने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस नए ट्रैफिक नियम के लागु होने के बाद सभी कागजात में से प्रदूषण सर्टिफेकिट की जरूरत महसूस हुई है, क्योकि इसके न होने के कारण 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।

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इस भारी जुर्माने से बचने के लिए लोगो को प्रदूषण सर्टिफेकिट बनवाना बहुत ही जरुरी है जिसके लिए लोग प्रदूषण जांच केंद्र पर जाते है ऐसे में अगर आप प्रदूषण जांच केंद्र खोलते है तो मोटी कमाई हो सकती है। तो चलिए आपको बताते है की कैसे आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते है साथ की क्या-क्या जरुरी बातें है और क्या जरुरी कागजात है वो भी बताएँगे.

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कहाँ खोल सकते है प्रदूषण जांच केंद्र?

किसी भी पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के पास खोल सकते है प्रदूषण जांच केंद्र के लिए रिजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है जिस राज्य में ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध है वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है लेकिन जिस राज्य में ऑनलाइन सुबिधा उपलब्ध नहीं है वहाँ आरटीओ ऑफिस से में जाकर अप्लाई किया जा सकता है।

प्रदूषण जांच केंद्र का आकार?

आकर कम से कम लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए। साथ में जांच केंद्र पीले रंग के केबिन में रंगा हुआ होना चाहिए। साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस नंबर सेंटर पर लिखा होना चाहिए।

क्या क्या सामान की जरुरत होगा?

  • एक कंप्यूटर
  • यूएसबी वेब कैमरा
  • इंकजेट प्रिंटर
  • पावर सप्लाई
  • इंटरनेट कनेक्शन
  • स्मोक एनालाइजर

कौन-कौन कर सकते हैं आवेदन

मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अथवा ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी हों या इंटरमीडिएट/12वीं कक्षा(विज्ञान के साथ) उतीर्ण हों,
मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई.टी.आई.उतीर्ण हों।

कैसे करें आवेदन?

• आवेदन फॉर्म ऑनलाइन https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/RegisterUser.xhtml पर कर सकते हैं। जहाँ सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा जिसके बाद रजिस्टर करते वक्त बनाये गए ID की मदद से लॉगिन कर सभी जानकारी भरना होगा

प्रदूषण-जांच-केंद्र

आवेदन पत्र के साथ OGRASS के माध्यम से जमा किये गए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शुल्क का रसीद और अन्य कागजात संलग्न कर संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।

आवेदन पत्र के साथ क्या-क्या करना होगा संलग्न

  • आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र/पैन कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति
  • मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोबाइल में डिग्री/डिप्लोमा अथवा 12वीं कक्षा(विज्ञान के साथ) उतीर्ण हो, या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई.टी.आई. उतीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र का सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति।
  • वाहन प्रदूषण जांच केंद्र हेतु प्रस्तावित स्थल संबंधी कागजात यथा-किरायानामा, निजी जमीन की रसीद आदि।
  • प्रस्तावित जांच केंद्र का फोटो इत्यादि।
  • शपथ पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट

अनुज्ञप्ति शुल्क

ऑनलाइन OGRASS के माध्यम से 6000/ रुपये (आवेदन शुल्क-1000 रुपये एवं अनुज्ञप्ति शुल्क – 5000/रुपये)।बिहार भु नक्शा डाउनलोड

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