ट्रैफिक चलान ऑनलाइन जमा करे
Traffic Challan online Payment : नए मोटर व्हीकल नियम के अनुसार यातायात के नियमों को तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा ऐसे में भारत सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए घर बैठे चालान ( Traffic Challan online Payment ) जमा कर की सुविधा दी है इस सेवा के चलते आपको चालान जमा करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही चालान की व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी।
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चालान ( Traffic Challan online Payment ) जमा करने के लिए आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा। यहां आपको चालान ( Traffic Challan online Payment ) की डिटेल आदि के संबंध में एक नई विंडो मिलेगा। जहां आप अपने चालान की जानकारी चालान नंबर, वाहन नंबर या डीएल नंबर से चेक कर सकते हैं जिसके बाद कैप्चान भर कर GET Details पर क्लिक करना होगा होगा।
जिसके बाद नीचे नई विंडो खुल जाएगी जिसमे कटा गया चालान (traffic challan) का जानकारी होगा जैसे Violator Name , DL/RC Number , Challan No. Transaction ID , State , Challan Date , Amount , Status , Payment Source , Challan Print , Receipt , Transaction History , Payment और Payment Verify.
अगर कटा गया चालान ( Traffic Challan online Payment ) का पैसा जमा हो गया होगा तो Pay Now का ऑप्शन नहीं दिखायेगा और उसका Traffic Challan Receipt (रसीद ) प्रिंट करना के ऑप्शन भी मिलेगा. वही अगर नहीं जाता होगा तो Pay Now का ऑप्शन देखेगा जिस पर क्लिक कर Traffic Challan online Payment जमा कर सकते है।
Traffic Challan online Payment जमा करते वक्त Mobile Verification होगा जिसमे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरकर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।जिसके बाद सभी डिटेल भर कर चालान शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया (Traffic Challan online Payment) के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
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Know All Traffic Violations Rule and Traffic Challan Fine
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और पहली गलती पर 6 महीने तक जेल, दूसरी बार 2 साल तक जेल या 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो की पहले 2,000 रुपया था।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था।
- बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर पहली गलती में 2 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल और दूसरी बार 4 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने तक जेल लगाया जा सकेगा जो पहले 1,000 रूपये था।
- ओवरस्पीडिंग पर पहली बार 1 महीने तक जेल या 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 1 महीने तक जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो की पहले 4,00 रूपये था।
- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। जो की पहले सिर्फ 1,00 रूपये था।
- गाड़ी चलते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की पहले 1,000 रूपये था।
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,00 रुपया था।
- ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
- इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अभी तक जुर्माने का प्रावधान नहीं था।
- दोपहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो की अभी तक 1,00 रुपए था।
- खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा जो पहले 1,000 था।
- बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 5,000 था।
- हिट एंड रन मामले में अब सरकार 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा का मुआवजा मृतक के परिजनों को देगी. पहले यह राशि 25 हजार रुपये थी।
- ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले 2,000 वही तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना देना होगा जो पहले 1,000 रुपए प्रति टन था।
नाबालिग की ड्राइविंग करने पर Traffic Challan Fine
18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जायेगा. साथ ही 25,000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।नाबालिक पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा।