Vehicle Ownership Transfer | vehicle RC transfer online
अगर आप पुरानी कोई भी गाड़ी खरीदते है तो आपको अपने नाम पर गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर (RC Transfer) कराना अनिवार्य है। जो आपके मालिकाना हक का सबूत होता है
आज हम इस पोस्ट में आपको बताने जा रहे है की कैसे आप अपना RC Transfer online करा सकते है साथ ही कौन कौन सा डॉक्युमनेट लगेगा वो भी बतायंगे.
Process of RC transfer
online RC Transfer करने के लिए सबसे पहले MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ online services में Vehicle Related Services पर क्लिक करना होगा
यहां आपको दो ऑप्शन देखेगा
1.Delhi State
2. Other State
अगर आपका दिल्ली है तो पहला सेलेक्ट करना है और अगर कोई और स्टेट है तो other state सेलेक्ट करना है
State चुनने के बाद Vehicle Registration Number में गाड़ी का नंबर देना होगा जिसके बाद Proceed पर क्लिक करना होगा
अगले पेज में RC Particulars पर क्लिक करना है जहाँ आपको Chassis No.(Last 5 digit) दे कर validate करना होगा
जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आता है जिसको दे कर summit करना होगा
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फिर Aplication Selection में Transfer of ownership पर टिक करना करना है जिसके बाद एक फॉर्म खुल जायगा जिसमे जरुरी जानकरी दे कर फॉर्म भरना होगा साथ में 150 रूपये का फी भी ऑनलाइन जमा करना होगा
ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे
Documents required for RC transfer
जब ऑनलाइन प्रोसेस कम्पलीट हो जायगा जिसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट एबम ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म का प्रिंट निकल लेना होगा जिसके साथ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ RTO ऑफिस में जमा करना होगा
- Form 29
- Form 30
- Certificate of registration
- Certificate of insurance
- Certificate of pollution under control
- PAN card (seller and purchaser) or Form 60
- Chassis & Engine Pencil Print
- Proof of Date of Birth of purchaser
- Proof of address
- R.C. Book
- Purchaser’s undertaking
- Passport size photograph
- Tax clearance certificate
जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है उसके बाद आपके अड्रेस पर डाक द्वारा vehicle RC भेज दिया जाता है