New Draft Rental Agreement Rule 2019 benefits for renter and owner
Rental Agreement Rule : Narendra Modi सरकार ने New Draft Tenancy Act 2019 का प्रस्ताव पेश किया है। इस कानून में मकान मालिक और किरायेदारों दोनों के हितों का प्रावधान किया जाएगा । देश में किराया कानून को नए सिरे से लागू करने के लिए सरकार ने इसे तैयार किया है।
इस कानून के अनुसार मकान मालिक को किराया बढ़ाने से तीन महीना पहले लिखित में नोटिस देना होगा। वही मकान मालिक किरायेदार से सिर्फ आवासीय मकानों का 2 महीने और अन्य सम्पतियों का 1 महीने का किराया एडवांस में ले सकेगा . तो चलिए आपको बताते है कुछ और महत्पूर्ण बाते…
New Draft Rental (Tenancy) Agreement Rule 2019
- मकान मालिक द्वारा खाली कराने की नोटिस देने के अवधि खत्म होने के बाद भी अगर किराएदार उस घर में रहता है तो अगले दो महीने तक उससे दोगुना कराया देना होगा और उसके बाद चार गुना ज्यादा किराया देना होगा।
- अगर मकान मालिक घर के मुआयने या दूसरे किसी और काम के लिए रेंट पर दिए घर में आना चाहता है तो उसे 24 घंटों का लिखित नोटिस किरायेदार को देना होगा।
- मकान मालिक किरायेदार को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा खत्म या दो महीनों तक किराया न दिया हो या प्रॉपर्टी गलत इस्तेमाल कर रहा हो।
- किरायेदार और मकान मालिक के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के दौरान किरायेदार की बिजली और पानी को बंद नही कर सकेगा.
- बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किरायेदार और मकान मालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे।
- मकान में कुछ सुधार कराने या रेनोवेशन का काम खत्म होने के एक महीने बाद किराएदार की सहमित से किराया बढ़ा सकेगा मकान मालिक।
- किरायानामा अवधि के दौरान बीच में किराया नही बढ़ा सकेगा.
- किरायेदार और मकान मालिक को किरायानामा बनने के बाद इसको अथॉरिटी में जमा करना होगा। वही अगर विवाद होने पर कोई भी पक्ष अथॉरिटी के पास जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक New Draft Tenancy Act 2019 को अगस्त महीने में कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद संसद में पेश कर क़ानूनी रूप दिया जा सकता है
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