बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से राज्य के मछली पालकों/मछुआरों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत इनपुट, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन एव मछली-सह-मुर्गी पालन की योजना” के लिए आवेदन आमंत्रित किये है
- उन्नत इनपुट की योजना।
- उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना।
- मछली-सह-मुर्गी पालन की योजना।
उन्नत इनपुट की योजना
- इकाई लागत-1.50 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर।
- संचयन दर-5000 प्रति हेक्टेयर।
- अनुदान देय -50 प्रतिशत।
- भौतिक लक्ष्य – 1000 हेक्टेयर।
- अनुमान्यता – अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब। ग्रुप/समुह में अधिकतम 4 हेक्टेयर जलक्षेत्र का
- तालाब।
- शेष राशि लाभुकों के द्वारा स्वंय/बैंक ऋण के द्वारा व्यय की जाएगी।
- स्वलागत से योजना के कियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्नत इनपुट की योजना योजना का लाभ लेने हेतु वांछित कागजात
- स्वामित्व हेतु भू-स्वामित्वप्रमाणपत्र/अद्यतन लैंड रसीद।
- लीज एकरारनामा (न्यूनतम 11 माह का)।
- शपथ पत्र (नोटरी) की मूलप्रति।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ।
- दो पासपोर्ट साईज का फोटो तथा फोटोयुक्त पहचानपत्र ।
- आधारकार्डनं०/राशनकार्डनं०/मतदाता पहचान पत्र/बैंक खाता, आइ०एफ०एस०सी०कोडआदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन की योजना
- इकाई लागत-0.56 लाख रूपये प्रति 0.5 एकड़ (0.2 हेक्टेयरजलक्षेत्र)।
- लक्ष्य – 1000 इकाई।
- अनुदानदेय – 50 प्रतिशत
- अनुमान्यता – एक परिवार अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र का तालाब। ग्रुप में एक हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब।
- स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन की योजना योजना का लाभ लेने हेतु वांछित कागजात
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।
- तालाब के जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र/अद्यतन रसीद, लीज एकरारनामा (न्यूनतम 11 माह का)।
- शपथ पत्र की मूलप्रति।
- बैंक पासबुक का फोटो कॉपी आदि।
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मछली-सह-मुर्गीपालन की योजना।
- इकाईलागत – 7.99 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर।
- भौतिक लक्ष्य – 80 हेक्टेयर जलक्षेत्र।
- अनुदान देय – 50 प्रतिशत।
- अनुमान्यता – न्यूनतम एक एकड़ निर्मित/मौजूद जलक्षेत्र। अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब।
- शेष राशि लाभूकों के द्वारा स्वंय/बैंक ऋण के द्वारा व्यय की जाएगी।
- स्वलागत से योजना के कियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- तालाब पर मुर्गी फार्म निर्माण हेतु कम से कम 1000 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
मछली-सह-मुर्गीपालन योजना का लाभ लेने हेतु वांछित कागजात
- दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार का फोटोकॉपी (स्वयं अभिप्रमाणित)।
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज की जमीन (न्यूनतम 9 वर्ष का),निबंधित
- एकरारनामा,पट्टा, अद्यतन राजस्व रसीद ।
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।
- शपथपत्र की मूलप्रति, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी आदि।
ऊपर दिए गए तीनो मछली पालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
मछली पालन योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वेबसाइट http://fisheries.ahdbihar.in/ पर जाना होगा
इस वेबसाइट पर जाने के बाद “मछली पालन योजनाओं हेतु पंजीकरण” लिखा हुआ लिंक मिलेगा जिसपर क्लिक करना होगा जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन के लिए नया पेज खुलेगा जिससे भर कर अपना एक अकाउंट बनाना होगा
अकाउंट बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जायेगा जिसकी मदद से मछली पालन योजना में आवेदन करने के लिए लॉगिन http://misfisheries.ahdbihar.in करना होगा , लॉगिन करने के बाद सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना होगा जो आप अपने मन से रख सकते है
जिसके बाद ऊपर में मछली पालन योजना में अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमे सभी जरुरी जानकरी भर कर सबमिट करना होगा अगले पेज में सभी जरुरी डोक्यूर्मेंट मांगा जायेगा जिससे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट पीडीऍफ़ फाइल में और साइज 1 mb से जायदा नहीं होना चाहिए
सभी जरुरी कागजात अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा जिसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले सकते है और डाउनलोड भी कर सकते है
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