कृषि इनपुट अनुदान के लिए अप्लाई करे

बिहार सरकार ने राज्य में खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि से किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

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अल्पवृष्टि के कारण खरीफ 2019 मौसम में परती भूमि (अनाच्छादित क्षेत्र) के किसानों को यह अनुदान 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से देय है। सम्पूर्ण खरीफ मौसम में अल्पवृष्टि के कारण अपने खेत में किसी तरह की फसल नहीं लगा पाये हो एवं खेत परती रहा हो, ऐसे किसानों को इस मद में अनुदान देय है।

बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से अनुदान देय होगा

  • वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  • सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  • शाश्वत (पेरेनियल) फसलों के लिए 18,000 रू० प्रति हेक्टेयर।
  • कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 ईंच से अधिक हो) के लिए 12,200 रू० प्रति हेक्टेयर।

यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये तथा शाश्वत (पेरेनियल) फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 2,000 रूपये अनुदान देय है।

कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन अप्लाई

इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा। जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग-ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी०बी०टी० पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई-किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।

वैसे किसान, जो पूर्व से https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे “बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि के लिए “कृषि इनपुट अनुदान योजना” https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र “डिस्प्ले किया जाएगा।
अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से डी०बी०टी० पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र हैं

  1. किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते हैं- निःशुल्क।
  2. प्रखंड स्थित ई-किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  3. कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
  4. अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30.11.2019 है। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं0 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं। खरीफ 2019 में प्रभावित किसान भाई/बहन से अनुरोध है कि सरकार की इस योजना का अधिक-से-अधिक लाभ उठायें

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