Kanya Sumangla Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कन्या सुमंगला योजना ( Kanya Sumangla Yojana ) शुरू करने जा रही है। इस योजना में अंतर्गत 15,000 रूपये दिए जाने का प्रावधान है।
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यह योजना (Kanya Sumangla Yojana) महिला कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जायेगा इस योजना का लाभ एक अप्रैल 2019 व इसके बाद जन्मी बेटियों के परिवार के माता पता को मिलेगा।
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) में कब कितना पैसा मिलेगा
बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपयाबालिका की नवीनतम फोटो
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (10 रूपये के स्टाम पेपर पर )
- जन्म प्रमाण पत्र
बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1,000 रुपया
- बालिका की नवीनतम फोटो
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (10 रूपये के स्टाम पेपर पर )
- टीकाकरण कार्ड
कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2,000 रुपया
- बालिका की नवीनतम फोटो
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (10 रूपये के स्टाम पेपर पर )
- कक्षा पहली के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की स्कैन की गई कॉपी (वैकल्पिक)
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कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रुपया
- बालिका की नवीनतम फोटो
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (10 रूपये के स्टाम पेपर पर)
- कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की स्कैन की गई कॉपी (वैकल्पिक)
कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3,000 रुपया
- बालिका की नवीनतम फोटो
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (10 रूपये के स्टाम पेपर पर )
- कक्षा 9वीं के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की स्कैन की गई कॉपी (वैकल्पिक)
ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 10/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो। रू0 5000 एक मुश्त
बालिकाओं की नवीनतम फोटो।
- आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र। (10 रूपये के स्टाम पेपर पर )
- 10 वीं / 12 वीं प्रमाण पत्र / मार्क शीट।
- संस्था की आईडी।
- डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क रसीद।
- आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी (वैकल्पिक)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) के लिए पात्रता मानदंड
- निवासी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और उसी के लिए निवास का प्रमाण होना चाहिए जिसके तहत राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी / बिजली बिल / टेलीफोन बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी के परिवार की आय अधिकतम 3 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियां लाभान्वित होंगी।
- परिवार का आकार- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- अगर महिला अपनी दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी लाभ की पात्र होगी। यदि महिला की पहली डिलीवरी से एक लड़की है और उसकी दूसरी डिलीवरी से जुड़वाँ लड़कियाँ हैं, तो केवल इस स्थिति में तीनों लड़कियाँ लाभ की पात्र होंगी।
- यदि एक परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो योजना के तहत अधिकतम दो लड़कियां लाभान्वित होंगी जिनमें जैविक बच्चे और दत्तक बच्चे शामिल हैं।
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) कैसे ऑनलाइन अप्लाई करे
kanya Sumangala Yojana ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर जाना होगा. जहाँ “Apply Here” का ऑप्शन देखेगा जिस पर क्लिक करना होगा।
जिसके बाद नया पेज https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php खुल जायेगा First Time User – Register Yourself वाले बॉक्स के नीचे “I agree ( मैं सहमत हूँ )” वाले ऑप्शन पर क्लिक कर नीचे दिए गए बटन “जारी रखे” पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश के किसी भी सम्पत्ति का बैनामा (सेल डीड, दस्तावेज) निकाले
जिसके बाद एक फॉर्म खुल जायेगा जिसे सभी जानकारी दे कर एक अकाउंट बनाना होगा और जब अकाउंट बन जायेगा तो लॉगिन करना होगा।
कन्या सुमंगला योजना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते है जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल Subscribe जरूर करे , अगर इस पोस्ट से सम्बंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर के पूछे | हम उसका जबाब जल्द से जल्द देने के कोशिश करेंगे।
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