Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana Apply | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana Form | मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना रजिस्ट्रेशन
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा शहरी क्षेत्रो के गरीब लोगो को रोजगार उपलब्ध करने के लिए शुरू करने जा रहे है । इस योजना के अंतर्गत देश के अलग-अलग हिस्सों से कोरोना वायरस की वजह से लॉक डाउन में झारखंड लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना है।प्यारे दोसत आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े और योजना का लाभ उठाये।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारम्भ
झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को आरम्भ कर दिया है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। यही नहीं 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लॉंच कर दिया है राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
नई वर्क स्कीम क्रिएट करके मुहैया कराया जाएगा रोजगार
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के शहरी गरीब नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अकुशल मजदूरों को भी कम से कम 100 दिन की नौकरी उपलब्ध करवाई जाने की गारंटी है।
मानगो नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी दीपक सहाय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न जॉब कार्ड धारकों को कार्य आवंटित करने तथा नई वर्क स्कीम क्रिएट करने पर विचार किया गया है। दीपक सहाय जी के द्वारा यह बताया गया है नई वर्क स्कीम क्रिएट करने के पश्चात सभी जॉब कार्ड धारकों को नियमों का पालन करते हुए कार्य आवंटित किए जाएंगे।
जॉब कार्ड धारकों को भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल आदि द्वारा कार्य दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर सभी सरकारी विभागों को पत्राचार करने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सिटी मैनेजर को दिया गया है। इन सरकारी विभागों में विद्युत विभाग, वन विभाग, पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग आदि शामिल है।
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा की तरह ही जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।इस Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल प्रवासी मजदूर को रोजगार प्रदान किया जायेगा
वे अपनी आजीविका अच्छे से चला सके और श्रमिकों को रोजगार के लिए दुसरे प्रदेश न जाना पड़ें, उन्हें अपने वार्ड क्षेत्र में ही आसानी से काम मिल जाये। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन करना होगा।
इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराया जायेगा। इस पहल के साथ, झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
Jharkhand Shramik Rojgar Yojana Highlights
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का उद्देश्य
जैसे आप सभी लोग जानते है कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लॉक डाउन कि स्थिति भी बढ़ती जा रही है। लॉक डाउन कि वजह से झारखण्ड राज्य के जो मजदूरों काम कि वजह से दूसरे राज्य में फसे हुए थे वह वापस अपने घर आ चुके है लेकिन उनके पास अपने आजीविका के लिए कोई रोजगार नहीं है
इस सभी परेशानियों को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में वापस आये प्रवासी मजदुर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराना जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। झारखण्ड सरकार का मुख्या उद्देश्य सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में रोजगार मिले।
कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं
झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से शहरों में चलायी जा रही योजनाओं में वहां के स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित कराया जायेगा. कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आदि की व्यवस्था की जायेगी. यदि वहां कोई महिला कामगार होगी, तो उनके बच्चों को रखने की भी व्यवस्था की जायेगी, ताकि वे निश्चिंत होकर काम कर सकें |
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का लाभ
- इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
- सरकार ऐसे अकुशल मजदूर को जो शहरी क्षेत्र में है, उन्हें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे रही है. यह योजना मनरेगा योजना की तरह लोगों को एक साल में 100 दिन का काम देगी।
- इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ये योजना, राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित करायी जाएगी।
- इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करनेवाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।
- अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय 15 दिनों के भीतर नौकरी चाहने वालों को काम देने में विफल रहता है। इसके अलावा, पंजीकृत (पंजीकृत) लाभार्थियों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- झारखंड मुख्यमंत्री गरीब रोजगार योजना 2020 के लिए, प्रत्येक प्रवासी मजदूरों को ऑनलाइन / ऑफ़लाइन विधि के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना होगा।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए विशेष योजना बनाने के लिए अलग से धन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि “स्वच्छता कार्यों से लेकर विकास परियोजनाओं तक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के बहुत सारे अवसर हैं”।
- मजदूरों को पहले महीने भत्ता के रूप में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई भाग दे दिया जायेगा. 60 दिन हो जाने के बाद आधी मजदूरी उसे दे दी जाएगी। फिर पूरे 100 दिन हो जाने के बाद श्रमिक को पूरे 100 दिन की मजदूरी भत्ता के रूप में प्राप्त हो जाएगी|
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पात्रता
- आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वह 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रहना चाहिए।
- Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सरकारी आश्रय में रहकर, पिछले तीन वर्षों से नई योजना के लिए पात्र होंगे।
श्रमिक रोजगार योजना झारखण्ड के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको “APPLICATION” टैब के अंदर “Apply for Job card” का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा आपको इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड और घर में जो भी जॉब कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं उन सभी सदस्यों की जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद नीचे दिया गए “I agree to above declaration / मैं उपरोक्त घोषणा से सहमत हूँ” पर क्लिक करें और दिये गए नंबरों को भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आप इस “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। योजना के आवेदन के लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पद सकता है जिससे पता चले की आप झारखंड के शारी क्षेत्र के निवासी हैं।
- इसके बाद आपका आवेदन विभाग के पास स्वीकृती के लिए चला जाएगा और आपको एक “Application Ref Number / आवेदन संदर्भ संख्या” दे दी जाएगी जिसका इस्तेमाल आप अपने जॉब कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जॉब कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Application के सेक्शन में से आपको Download Job Card के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे Application Ref Number ,आधार नंबर आदि भरना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
शिकायत दर्ज कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जॉब कार्ड संख्या ,आधार नंबर , शिकायत का प्रकार , शिकायत का विवरण आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी शिकायत आसानी से दर्ज हो जाएगी।
शिकायत की स्थिति कैसे देखे ?
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो लिंक दिखाई देंगे आपको चेक ग्रीवांस स्टेटस का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको Grievance Reference Number भरना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने शिकायत का विवरण आ जायेगा।
Contact us
- Location – Directorate, Municipal Administration, Urban Development & Housing Department 3rd Floor, FFP Building, Dhurwa, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834004, Jharkhand
- Phone – 0651-2401955
- Email –
हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आवेदक नीचे दी गए योजना हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर: 1800-120-2929
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