Jharkhand Marriage Registration | झारखण्ड विवाह पंजीकरण ऑनलाइन प्रमाण पत्र | Jharkhand Marriage Online Apply | झारखंड विवाह पंजीकरण आवेदन शुल्क
मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे कानूनी रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से झारखंड विवाह पंजीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड विवाह पंजीकरण क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Jharkhand Marriage Registration से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Jharkhand Marriage Registration
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण विवाह के 1 साल के अंतर्गत करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय विवाह निबंधन नियम वाली 2018 के अंतर्गत लिया गया है। यह विवाह पंजीकरण ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है। पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़ों की शादी कानूनी तौर पर मान्य मानी जाती है।
पंजीकरण करवाने पर नागरिकों को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह मैरिज सर्टिफिकेट कई तरह के सरकारी कामों में भी आवश्यक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। जिससे समय और पैसे दोनों बर्बाद होते थे। अब झारखंड के नागरिक घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
Table of Contents
झारखंड विवाह पंजीकरण जुर्माना
यदि किसी विवाहित जोड़े ने शादी के 1 साल के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उन्हें ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि जमा करनी होगी। यह राशि अधिकतम ₹100 होगी। नागरिकों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए ₹50 का शुल्क भी जमा करना होगा। यह नियम राज्य के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए है। विवाह पंजीकरण शहरी क्षेत्र के नागरिक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं अधिसूचना क्षेत्र समिति के जन्म मृत्यु पंजीकरण करने वाले अधिकारियों से भी बनवाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक जन्म मृत्यु पंजीकरण करने वाले पदाधिकारियों से भी यह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा छावनी परिषद द्वारा एवं प्रज्ञा केंद्र द्वारा भी विवाह पंजीकरण करवाया जा सकता है।
झारखंड विवाह पंजीकरण आवेदन शुल्क
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शादी से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन किया जाएगा। जिसके लिए ₹50 का शुल्क जमा करना होगा। यदि शादी पर किसी को आपत्ति है तो उसे इसके लिए 7 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। जिस की आवेदन शुल्क ₹500 है। शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। यह प्रक्रिया गांव में पंचायत सचिव तथा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से की जाएगी। 28 जनवरी 2021 को पंचायत सचिव तथा प्रज्ञा केंद्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा झारखंड के नागरिक अपना विवाह पंजीकरण खुद भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
Key Highlights Of Jharkhand Marriage Registration
योजना का नाम | झारखंड विवाह पंजीकरण |
किस ने लांच की | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के नागरिक |
उद्देश्य | मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
जुर्माना | ₹5 प्रतिदिन |
आवेदन शुल्क | ₹50 |
झारखंड विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
झारखंड विवाह पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सभी नागरिकों का विवाह पंजीकरण करवाना है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के सभी नागरिक के लिए विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। अब झारखंड के नागरिकों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
झारखण्ड विवाह पंजीकरण के लाभ
- झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण विवाह के 1 साल के अंतर्गत करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- यह निर्णय निबंधन नियम वाली 2018 के अंतर्गत लिया गया है।
- अब झारखंड के नागरिक अपना विवाह पंजीकरण ऑनलाइन भी करवा सकते हैं।
- पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े की शादी कानूनी तौर पर मान्य मानी जाती है।
- विवाह पंजीकरण करवाने के बाद नागरिकों को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
- मैरिज सर्टिफिकेट कई प्रकार के सरकारी कामों में आवश्यक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है।
- अब झारखंड विवाह पंजीकरण करवाने के लिए नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
Bihar bhu naksha order online : बिहार जमीन का नक्शा घर बैठे ऑनलाइन मंगवाए
विवाह पंजीकरण की विशेषताएं
- यदि किसी विवाहित जोड़े ने शादी के 1 साल के अंतर्गत मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उन्हें ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जमा करना होगा।
- जुर्माने की अधिकतम सीमा ₹100 होगी।
- विवाह पंजीकरण करवाने के लिए नागरिकों को ₹50 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- यह नियम सभी धर्मों के नागरिकों के लिए है।
- शहरी क्षेत्रों के लिए विवाह पंजीकरण नागरिक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं अधिसूचना क्षेत्र समिति में जन्म मृत्यु पंजीकरण करने वाले अधिकारियों से भी बनवाया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले पदाधिकारियों से भी यह प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
- इसके अलावा छावनी परिषद द्वारा तथा प्रज्ञा केंद्र द्वारा भी विवाह पंजीकरण करवाया जा सकता है।
- प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शादी से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन किया जाता है।
- यदि किसी को शादी से आपत्ति है तो इसके लिए उसे 7 दिन के अंदर आवेदन करना होता है जिसका आवेदन शुल्क ₹500 है।
- शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
- 28 जनवरी 2021 को पंचायत सचिव तथा प्रज्ञा केंद्रों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन शुरू
झारखंड विवाह पंजीकरण की पात्रता
- विवाहित जोड़े में से कोई भी मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए।
- वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- पति पत्नी दोनों में से कोई एक भारत का निवासी होना चाहिए तथा झारखंड का निवासी होना चाहिए।
विवाह पंजीकरण महत्वपूर्ण दस्तावेज
- वर वधु का संयुक्त फोटो
- वर का पासपोर्ट साइज फोटो
- वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
- तीन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो
- तीनों गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
- वर डिजिटल हस्ताक्षर
- वधू का डिजिटल हस्ताक्षर
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- वधू का आयु प्रमाण पत्र
- वर का निवास प्रमाण पत्र
- वधू का निवास प्रमाण पत्र
- वर्ग के आधार कार्ड की प्रति
- मधु के आधार कार्ड की प्रति
Character Certificate Bihar 2021: बिहार चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
झारखंड विवाह पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- अब आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ के लिंग का क्या करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा।
- अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप झारखंड विवाह पंजीकरण कर पाएंगे।
पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया
- ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।
- यह रेफरेंस नंबर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर भी होगा।
- इसके बाद आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकलवाना होगा।
- आपको इस प्रिंटआउट को अपने पास रखना होगा।
- आपको सभी अपलोड किए दस्तावेजों की कॉपी भी अपने पास प्रिंट आउट करवा कर रखनी होगी।
- भौतिक सत्यापन के दौरान आपको उसकी आवश्यकता होगी।
- आपके आवेदन के 15 दिन बाद आपको संबंधित कार्यालय में बुलाया जाएगा।
- कार्यालय में आपका सत्यापन होगा।
- सत्यापन के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा।
बिहार पंचायत चुनाव 2021 तिथि नियमावली वोटर लिस्ट Nomination Date
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको झरसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
बिहार बाढ़ सहयता योजना में मिलता है 95,100 रूपये तक की राशि, जाने कैसे ले लाभ
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको झरसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर तथा ओटीपी है।
- अब आपको सर्च कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
BC सखी योजना ऑनलाइन पंजीकरण, Uttar Pradesh बैंकिंग सखी
महिला सामर्थ्य योजना यूपी 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म व पंजीकरण प्रक्रिया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म