how to apply EWS certificate (Economically Weaker Sections ) in bihar

how to make economically weaker section certificate (EWS) in bihar

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भारत सरकार के द्वारा जनरल कोटा के जाती के लोगो को आरक्षण दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते है और अभ्यर्थी के पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो

पारिवारिक आय में अभ्यर्थी के माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा पति / पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संताने के आय को भी जोड़ा जायगा

इस आरक्षण का फायदा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलेगा हैं

EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या है शर्तें

  1. परिवार का सालाना आय वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि से मिला कर 8 लाख से कम होनी चाहिए
  2. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर|
  3. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए
  4. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए
  5. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए

Economically Weaker Section Certificate online Apply

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट http://serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा

Bihar ServicePlus के इस वेबसाइट पर आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना होगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको Register Yourself पर क्लिक करना अपना अकाउंट बनाना होगा

लॉगिन करने के बाद Apply for services पर क्लिक करने पर View all available services का ऑप्शन देखेगा जिसपर क्लिक करना होगा

जिसके बाद Issuance of Economically Weaker Section Certificate at CO level का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिस में सभी जानकारी भर कर सबमिट करना होगा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र फॉर्म में

  • Certificate Format
  • Applicant’s Name
  • Date of Birth
  • Residential Address
  • Applicant’s Mobile No
  • Total Income of Family

इत्यादि जरुरी जानकारी भर कर सबमिट करना होगा | साथ में Attach Annexure पर क्लिक कर  कोई भी एक पहचान पत्र को स्कैन कर अपलोड कर के फाइनल सबमिट करना होगा

फॉर्म कम्पलीट सबमिट करने के बाद इस तरह आपका रसीद आ जायगा उसके बाद आवेदक को फोटो और प्रमाण पत्र सत्यपित कराने हेतु अंचल अधिकारी के कार्यालय में प्रमाण पत्र के साथ स्वम उपस्थित होना होगा

भरे हुए फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए View Status of Application पर क्लिक कर Track application status पर जाना होगा जहा आप आपने भरे हुए फॉर्म का स्टेटस जान सकते है

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