अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार

बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के लोगो के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलवाकर रोजगार शुरू करने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर सरकार की तरफ से ऋण दिया जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन मांगे है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलवाकर रोजगार शुरुआत करवाना है।

ये भी पढ़े : प्रधान मंत्री मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन और और जरुरी दस्तावेज

Bihar State Minorities Financial ऋण योजना लेने वाले के लिए मुख्य बातें

  1. आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए
  2. उसी जिला के निवासी हों जहाँ व्यवसाय चलाना हो।
  3. आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए
  4. आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए
  5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।
  6. सभी श्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रूपये से आधिक न हो।
  7. रोजगार शुरू करने के लिए 3 माह का टाइम दिया जायेगा
  8. एक लाख रूपये तक की ऋण राशि के लिए ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम अद्यतन रेन्ट रसीद/लगान देना आवश्यक है।
  9. एक लाख से अधिक ऋण राशि के लिए एक सरकारी या अर्द्ध सरकारी या बैंक कर्मी या स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो) या आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी या आँगनबाड़ी कर्मी या पंजीकृत मदरसों के शिक्षक या नियोजित शिक्षक या पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली में से किसी एक को गारंटी देनी होगी। गारंटर न मिलने की स्थिति में ऋण राशि के समतुल्य अंचल सम्पत्ति कर बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा।
  10. चार पाहिये वाहन ऋण के लिए आवेदक को हल्के मोटर ड्राईविंग का लाईसेन्स तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिर्वाय है।
  11. यदि लोन राशि के विरूद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक यूनिट का क्रय मल्य 1 लाख रूपये या उससे अधिक होगा, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिन समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सिधे विक्रेता को निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।
  12. लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये मूल्य जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी।
  13. मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में किया जाना है। योजना/व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रथम तीन माह ब्याज मुक्त रखा जायेगा साथ ही लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण किया जा सकता है। जो उन्हें देय ब्याज में 0.5 % की छुट दी जायेगी।
  14. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के बीच ऋण वितरण का अनुपात 70:30 का होगा।

रोजगार ऋण योजना में शुरू के जाने वाली व्यवसाय/इकाईयाँ

अधिकतम 2 लाख रूपये तक लघु ऋण 

ब्यूटी पार्लर, जेनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चुड़ी-लहठी दूकान, किराना दुकान, इलेक्ट्रिक सामग्री की दुकान, क्रॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाईल स्पेियर, स्पेयर पार्टस की दुकान, स्टीन फैब्रिकेशन वर्कस, टेलरिंग एवं इम्ब्रोडरी की दुकान, टी.स्टॉल, चाय नाश्ता की दुकान, बकरे/मुर्गा का मांस की दुकान, टायर-टुयब रिपेयर की दुकान, मोमबत्ती/अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाईडिंग, एपलिक वर्क, जूट-बैग की निर्माण, मोबाईल/ लैपटॉप रिपेयर, ऑटा अंडा की दुकान, चक्की/मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा एवं फल सब्जी इस प्रकार का अन्य इत्यादि।

ये भी पढ़े : मुर्गी फार्म खोले और 34 लाख तक अनुदान सरकार से पाये

अधिकतम 5 लाख रूपये वृहत ऋण 
मोबाईल दुकान, ब्लॉक प्रिन्टिंग मशीन, चूड़ी-लहठी कारखाना, शीप उद्योग, गेट-ग्रील निर्माण, राईस/चूड़ा मील, जेनरेटर, डेस्क-टॉप प्रिन्टिंग, कम्पयूटर स्पेयर एवं दुकान, टेम्पू, मिनी वैन, मालवाहक वैन, स्कारपियो, सुमो, बेलेरो, रेडिमेड, फर्नीचर शॉप, जूता-चप्पल दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद-बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान, मीनरल वाटर दुकान, ज्वेलरी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलोजी, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, बैग कारखाना, बैकरी फ्लैक्स एवं डिजीटल प्रिन्टिंग दुकान, मेडिकल इक्यूपमेंट मैनोफैक्चरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर-टयूब की दुकान एबं इस प्रकार की अन्य इत्यादि।

कहाँ करे आवेदन

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ लेने के लिए 31.12.2019 तक अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र और जरुरी कागजात के साथ हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

चयन प्रकिर्या

ऋण के लिए आवेदकों का चयन राज्य सरकार के गठित जिला स्तरीय चयन समिति करेगी उसमे बाद चयन समिति से चयनित सूची प्राप्त होने के उपरांत चयनित आवेदकों व जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी के बीच एकरारनामा व गारंटी बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा.

कार या बाइक के लिए VIP गाड़ी नंबर ऑनलाइन ऐसे ले।

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए बिहार, सरकार निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org पर जाना होगा जहाँ राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन लिखा हुआ मिलेगा जिस पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है

फॉर्म के साथ ये कागजात भी देने होंगे जैसे आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देना होगा

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आवेदन के ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखे और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल Subscribe जरूर करे ,  , अगर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से सम्बंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर के पूछे | हम उसका जबाब जल्द से जल्द देने के कोशिश करेंगे।

Related Post