मुर्गी फार्म खोले और 34 लाख तक अनुदान सरकार से पाये

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बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढावा देना कि लिए आवेदन मांगे है जिसमे 5,000 से लेकर 10,000 लेयर तक के मुर्गी फार्म स्थापित करना है जिसमे बिहार सरकार कि और से 30 से 40 प्रतिशत अनुदान की राशि का लाभ दिया जायेगा।

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मुर्गी फार्म योजना के मुख्य उदेश्य बिहार में पोल्ट्री मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा पोल्ट्री मांस उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है | साथ ही मुर्गीपालन भूमिहीन, सीमान्त किसानों को तथा बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध करना है। जिसमें कम प्रारम्भिक लागत में अधिक उत्पादन, कम भूमि की आवश्यकता, व्यापार में लचीलापन, पैसे की शीघ्र वापसी, स्वरोजगार के अवसर जैसे कई फायदे इस उद्योग में लगे लोगों को मिल रहा है।

कैसे होगा मुर्गी फार्म योजना का चयन प्रक्रिया

मुर्गी फार्म योजना का चयन प्रकिर्या स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

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आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से मुर्गी फार्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा।

मुर्गी-पालन लोन लेने के लिए SBI के ऑफिसियल वेबसाइट https://www.sbi.co.in/portal/hi/web/agriculture-banking/poultry-loan से भी जा सर सभी जानकारी ले सकते है इसके आलावा आवेदन करने वाला चाहे तो किसी भी बैंक से लोन से सकते है

मुर्गी फार्म आवेदन कि लिए जरुरी कागजात

  1. आवेदक को 50 से 100 डिसमिल जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate)/अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रू0 1000/- के Non Judicial Stamp पर) की प्रति भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate) के साथ जमा करना होगा । उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर मुर्गी फार्म का निर्माण किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित मुर्गी फार्म का एक नजरी नक्शा भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
  2. स्वलागत 23 से 46 लाख तक की राशि उपलब्धता संबंधी साक्ष्य जैसे – बैंक पास बुक/बैंक सावधि जमा रसीद की छाया प्रति-संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित/राशि उपलब्धता का अन्य साक्ष्य) जमा करना अनिवार्य होगा।
  3. मुर्गी फार्म में प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण – प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। सिर्फ सरकारी संस्थान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण ही मान्य होगा।
  4. लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न Model Project Report ही मान्य होगा।
  5. जाती प्रमाण पत्र
  6. फोटो, आधार, वोटर आई०डी०, पैन, आवास प्रमाण पत्र

कैसे करे मुर्गी फार्म अनुदान कि लिए आवेदन

विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑनलाईन लिंक खुलने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

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